इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात समायोजित शिक्षकों के तबादले की बाधा खत्म हो गई है। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने अपना ही पूर्व का आदेश निरस्त कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह हाईकोर्ट से पारित आदेश का अनुपालन करें। इसी के साथ जिले के अंदर तबादले का रास्ता भी साफ हो गया है।
परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह समायोजन रद कर दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगनादेश जारी कर दिया। इसी बीच कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने समायोजित शिक्षकों का जिले के अंदर तबादला किया। कई ऐसे भी शिक्षक थे जिन्होंने विभागीय मंत्री एवं वरिष्ठ अफसरों का अनुमोदन लेकर तबादला कराया। हालांकि उन्नाव आदि जिलों में कई तबादले होने से प्रकरण तूल पकड़ा और परिषद सचिव संजय सिन्हा ने सभी तबादले निरस्त कर दिए थे और बीएसए को निर्देश दिया था कि कोई भी स्थानांतरण न किया जाए। परिषद सचिव का तर्क था कि समायोजित शिक्षकों का प्रकरण शीर्ष कोर्ट में विचाराधीन है, जब तक अंतिम आदेश न आ जाए संबंधित शिक्षकों को इधर-उधर करने से न्यायालय की अवमानना होगी।
परिषद सचिव के आदेश पर समायोजित शिक्षकों के तबादले निरस्त हुए तो उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने सचिव के आदेश पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से अब तक जिलों में तबादले नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि परिषद सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी नहीं किया था। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए परिषद सचिव ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। इसमें उन्होंने अपने ही आदेश को निरस्त किया है। साथ ही कोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। इससे अब जिले के अंदर समायोजित शिक्षकों का फेरबदल संभव हो सकेगा।
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Saturday, 10 September 2016
समायोजित शिक्षकों का हो सकेगा तबादला ,
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