Welcome to BASIC KA TEACHER.COM

Translate

Thursday 15 September 2016

खुशखबरी:-दैनिक, संविदा व वर्कचार्ज कर्मचारी रेगुलर होंगे

-

दैनिक, संविदा व वर्कचार्ज कर्मचारी रेगुलर होंगे
लखनऊ, विशेष संवाददाता
Updated: 14-09-16 11:24 PM

प्रदेश सरकार ने दैनिक वेतन भोगी, संविदा और वर्कचार्ज कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए विनियमितीकरण नियमावली-2016 जारी कर दी है। यह नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। नई नियमावली के लागू होते ही समूह-ग के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली-1998 और समूह-घ के पदों पर दैनिक नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली-2001 को समाप्त कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक केएस अटोरिया द्वारा यह नियमावली जारी की गई है। नियमावली के अनुसार दैनिक वेतन भोगी, संविदा और वर्कचार्ज पर काम कर रहे समूह-ग (तृतीय श्रेणी) और समूह-घ (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारियों पर लागू होगी। नियमावली के अधीन किसी सरकारी विभाग में उपलब्ध पद पर ऐसे कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने पर सरकार की स्वीकृति से अधिसंख्य पद सृजित किया जा सकता है।
नियमावली के खास प्राविधान
- सरकारी विभाग में 31 दिसंबर 2001 को या उससे पहले समूह-ग और समूह-घ (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) के पदों पर दैनिक, संविदा और वर्कचार्ज पर काम करने वाले अपेक्षित अर्हता रखने वाले कर्मचारियों की रेगुलर नियुक्ति करने पर विचार किया जाएगा।
- रेगुलर नियुक्तियां करते समय सरकार की एससी, एसटी और ओबीसी व अन्य श्रेणियों के लिए लागू आरक्षण अधिनियम-1994 का पालन किया जाएगा।
- रेगुलर करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सेवा नियमावली के संगत नियमों के तहत एक चयन समिति का गठन किया जाएगा।
- चयन समिति के समक्ष संबंधित के नियुक्ति आदेश व चरित्र पंजिका सहित सारे रिकार्ड रखे जाएंगे।
- चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों के नाम वरिष्ठता क्रम में रखते हुए एक सूची तैयार की जाएगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को भेजा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी इसके आधार पर नियुक्तियां करेगा।
- नियमावली के अधीन उपयुक्त नहीं पाए जाने वाले कर्मचारी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी और उसे एक माह का वेतन दिया जाएगा।
- कोर्ट के किसी आदेश के संबंध में उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
-इन पर लागू नहीं होगी नई नियमावली
- सीजनल संग्रह अमीन, सीजनल चपरासी, उद्यान, कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के मौसमी कामों में लगे कर्मचारी।
- केंद्र सरकार की योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों में लगे कर्मचारी।
- होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवक, शिक्षा मित्र और किसान मित्र।
- मनरेगा कर्मचारी, आंगनबाड़ी केंद्र के कर्मी, आशा बहू और ऐसे व्यक्ति या समूह जिनके बारे में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाए।

No comments:

Post a Comment