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Thursday 8 December 2016

शिक्षामित्रों को टेट में बैठने से रोकने पर इनकार

शिक्षामित्रों को टेट में बैठने से रोकने पर इनकार

Updated: 07-12-16 10:54 PM

सुप्रीम कोर्ट ने दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण और शिक्षामित्रों के शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में बैठने की अनुमति नहीं देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ के समक्ष बुधवार को याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि टेट पास उम्मीदवार मारे-मारे घूम रहे हैं और यूपी सरकार टेट पास करवाकर शिक्षामित्रों को नियुक्ति दे रही है। जबकि हाईकोर्ट की संविधान पीठ ने शिक्षामित्रों की सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति को अवैध करार दिया था।

इस पर शीर्ष अदालत ने शिक्षामित्रों को टेट देने से रोकने से इनकार कर दिया और यूपी सरकार के वकील से जवाब मांगा तो उन्होंने इसके लिए समय देने को कहा। इस पर पीठ ने मामले को 9 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार के वकील अगली तारीख पर शिक्षामित्रों की शैक्षिक योग्यता का ब्योरा लेकर हाजिर हों। सुनवाई के दौरान दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने कहा कि यदि वे योग्य हैं तो उन्हें परीक्षा में बैठने से न रोका जाए।

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