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Tuesday 24 January 2017

मतदान कार्मिकों को आयोग के निर्देशानुसार धनराशि होगी वितरित

मतदान कार्मिकों को आयोग के निर्देशानुसार धनराशि होगी वितरित

एटा। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरन आनन्द ने सूचित किया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 को सम्पन्न कराये जाने हेतु मतदान कार्मिकों को माननीय आयोग की निर्धारित दरों के अन्तर्गत धनराशि वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा आहरित कर सेक्टर मजिस्ट्रेटों के माध्यम से वितरण कराई जानी हैं। मतदान टोलियों को यात्रा भत्ता मद में वितरण किये जाने वाली धनराशि के अन्तर्गत जनपद के कुल 1387 बूथों हेतु 1400 रूपये प्रति पीठासीन अधिकारी, 1000 रूपये प्रति मतदान अधिकारी प्रथम, 750 रूपये प्रति मतदान अधिकारी द्वितीय, 450 रूपये प्रति मतदान अधिकारी तृतीय सहित कुल 4993200 रूपये वितरण किया जायेगा। इसके अलावा रिजर्व मतदान टोलियों को यात्रा भत्ता मद में वितरण किये जाने वाली धनराशि के अन्तर्गत 139 रिजर्व टोलियों हेतु 1400 रूपये प्रति पीठासीन अधिकारी, 1000 रूपये प्रति मतदान अधिकारी प्रथम, 750 रूपये प्रति मतदान अधिकारी द्वितीय, 450 रूपये प्रति मतदान अधिकारी तृतीय सहित कुल 500400 रूपये वितरण किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि मतदान टोलियों को हल्के नाश्ते के रूप में 1387 बूथों पर चार मतदान कार्मिकों को कुल 832200 रूपये, रिजर्व 139 टोलियों के 556 कार्मिकों को 150 रूपये प्रति कार्मिक के हिसाब से 83400 रूपये वितरण किया जाना हैं।
            जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिये कि सहायक प्रभारी अधिकारी कार्मिक संजय सिंह डीआईओ एनआईसी एवं पीडी आरके गौतम भुगतान हेतु पोलिंग स्टेशनवार, सेक्टर मजिस्ट्रेटवार एवं रिजर्व के रूप में लगाये गये कार्मिकों के विवरण वरिष्ठ कोषाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। वरिष्ठ कोषाधिकारी पोलिंग ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को वितरित की जाने वाली धनराषि का सेक्टरवार आंकलन करेंगे तथा प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट को अपेक्षित धनराशि 9 फरवरी तक उपलब्ध करायेंगे तथा रजिस्टर पर प्राप्ति लेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट 10 फरवरी को पोलिंग पार्टी रवाना करने बाद जब सांय मतदेय स्थल का भ्रमण करेंगे उसी समय प्रत्येक मतदान स्थल पर मतदान कार्मिकों को धनराशि वितरण करेंगे, उनसे प्राप्ति रसीद लेंगे।
            सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी प्राप्ति रसीद संकलित कर आवश्यक प्रमाणिक विवरण व रसीद 12 फरवरी को वरिष्ठ कोषाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा आहरित धनराशि, प्राप्ति रसीद का पूरा विवरण अतिशीघ्र उपजिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

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