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Friday 2 June 2017

प्रोन्नति व सीधी भर्ती के पदों का निर्धारण एक साथ हाईकोर्ट की वृहद पीठ का निर्णय, अध्यापकों की प्रोन्नति में योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर हो सीधी भर्ती

प्रोन्नति व सीधी भर्ती के पदों का निर्धारण एक साथ

हाईकोर्ट की वृहद पीठ का निर्णय, अध्यापकों की प्रोन्नति में योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर हो सीधी भर्ती

विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय वृहदपीठ ने गुरुवार को चार एक के बहुमत से माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य व प्रवक्ता पद की सीधी भर्ती व प्रोन्नति के लिए सीटों के निर्धारण पर दो पूर्णपीठों के बीच मत भिन्नता होने से निर्णय कर दिया है। वृहदपीठ ने कहा कि कालेजों में प्रोन्नति कोटे व सीधी भर्ती कोटे के पदों का निर्धारण एक साथ किया जाएगा और प्रोन्नति कोटे में यदि योग्य अभ्यर्थी न मिलने से पद खाली रह जाता है तो उसी समय उसे सीधी भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसा इसलिए हो, ताकि शैक्षिक माहौल कायम रहे और छात्रों को समय से शिक्षक मिल सके। यह फैसला न्यायमूर्ति वीके शुक्ला, न्यायमूर्ति अरुण टंडन, न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल व न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की वृहदपीठ ने साधना की विशेष अपील पर दो पूर्ण पीठों में मतभिन्नता से उठे प्रश्न को निर्णीत करते हुए दिया है। न्यायमूर्ति बघेल ने अलग फैसला देते हुए असहमति प्रकट की है। 

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