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Sunday 30 July 2017

ITR शंका समाधान


ITR शंका समाधान

*Income Tax Return*

      
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*प्रश्न 1* क्या ITR रिटर्न भरना आवश्यक है..?
----- हां, यदि आपकी वार्षिक आय  2.5 लाख से ऊपर है तो ITR रिटर्न फ़ाइल करना आवश्यक है।

*प्रश्न 2* क्या ITR रिटर्न ऑनलाइन फ़ाइल करे या ऑफलाइन..?
---- 5 लाख तक की आमदनी वाले सभी कार्मिक ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ITR फाइल कर सकते है परंतु 5 लाख से ऊपर वार्षिक आय वाले केवल ऑनलाइन।
*मेरी सलाह सब ऑनलाइन ही ITR फ़ाइल करे।*

*प्रश्न 3* मेरा फॉर्म 16 विभाग से नही मिला है मैं क्या करूँ..?
---- सर्वप्रथम निर्धारित प्रारूप(जो लेखा कार्यलय द्वारा दिया गया) पर अपनी जानकारी भरकर फॉर्म 16 बनाने हेतु एक प्रार्थना पत्र के साथ BRC पर जमा कर दे एवम अपना ITR अपने आयकर आगणन प्रपत्र(जो feb में मिला था जिसमे 12 माह के वेतन की डिटेल थी) और online 26 AS की मदद से फ़ाइल कर दे।

*प्रश्न 4* मुझे तो फॉर्म 16 मिला है उस पर नाम/विद्यालय का नाम गलत छपा है , क्या करूँ...?
---- निर्धारित प्रारूप पर वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) के नाम BRC पर एक प्रार्थना पत्र जमा कर दे एवम इसी फॉर्म 16 के आधार पर ITR फ़ाइल कर दे। *फॉर्म 16 पर नाम या स्कूल नाम गलत होने से ITR फ़ाइल करने मे कोई दिक्कत नही*

*प्रश्न 5* मुझे जो फॉर्म 16 मिला है उस पर मेरा PAN गलत अंकित है, क्या करूँ..?
---- तुरंत निर्धारित प्रारूप पर वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) के नाम प्रार्थना पत्र (द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी) BRC पर जमा करे। *आप ITR अभी फ़ाइल न कर सकते जब तक PAN आपका सही न होगा* जब PAN सही अंकित होगा तभी आपके PAN के 26AS पर आपके वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा आपके वेतन से काटा गया TaX शो करेगा।

*प्रश्न 6* मुझे जो फॉर्म 16 मिला है उस पर मेरा वेतन कम दिख रहा है (उदाहरण 3.77 लाख) जबकि मेरा आयकर आगणन प्रपत्र पर ज्यादा था(उदाहरण 3.82 लाख)।
----आप online अपना 26AS चेक करें वहां 3.77 लाख ही कुल आय दिखा रहा हो तो आप ITR फाइल करते वक़्त 3.77 लाख या 3.82 लाख जिससे चाहे उसको कुल वार्षिक आय दिखाकर फ़ाइल कर सकते है।
*कहने का तात्पर्य जो कुल वार्षिक आय आपको online 26AS पर शो हो रही है उससे कम वार्षिक आय आप ITR फाइल करते वक्त न दिखा सकते, ज्यादा दिखाने हेतु स्वतंत्र है(dues के आधार पर)।*

*प्रश्न 7* मुझे जो फॉर्म 16 मिला है उसमें जो मेरा TAX काटा गया है वो सही है परंतु ऑनलाइन 26AS पर उससे कम शो हो रहा है..क्या करूँ..?
---- तत्काल वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) के नाम निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र BRC पर जमा कर दे।
*आप अभी ITR फाइल न कर सकते है।*

*प्रश्न 8* मैंने 80 C में बचत 1.40 लाख(ज्यादा) दिखाई थी परंतु कुछ रसीद गायब है ,फॉर्म 16 पर 1.20 लाख(कम ) शो हो रही है...क्या करूँ..?
---- कोई दिक्कत नही।आप ITR फाइल करते वक़्त अपनी पूरी बचत (1.40 लाख उदाहरण) दिखाते हुए भरे।
बहुत ज्यादा फॉर्म 16 सही कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र अपने आगणन प्रपत्र की छाया प्रति के साथ निर्धारित प्रारूप पर वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)के नाम BRC पर जमा कर दे।
*आप अभी इसी फॉर्म 16 से अपनी बचत पूरी दिखाते हुए ITR फाइल कर दे।*

*प्रश्न 9* मेरा टैक्स जितना उचित था Feb माह के वेतन से/ तक कट चुका था परंतु फॉर्म 16 पर टैक्स की देनदारी दिख रही है..क्या करूँ..?
---- आप ऑनलाइन 26AS देखे यदि वहां आपके द्वारा दिया गया TAX सही है तो ITR फाइल करे कोई देनदारी न होगी।
एवम फॉर्म 16 सही होने हेतु एक प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर दे दे।
*आप अभी 26 AS देख कर ITR फाइल कर दे।*
यदि कुल वार्षिक आय और जितना टैक्स आपने दिया है उतना 26AS पर दिखने के बाद भी आप पर टैक्स देनदारी show हो रही है तो आपको tax pay करना होगा और साथ ही उसका बाउचर नंबर इत्यादि ITR फाइल करते वक़्त लिखना होगा।

*प्रश्न 10* मेरा किन्ही कारण वश feb के वेतन तक एक भी रुपया टैक्स न कटा था बल्कि मेरी tax देनदारी बनती थी और प्राप्त फॉर्म 16 में टैक्स देनदारी शो भी हो रही है..क्या करूँ..?
---- आप tax का तुरंत भुगतान कर बाउचर नंबर के साथ ITR फाइल करे।(26AS भी अवश्य चेक करें।)

*प्रश्न 11* फॉर्म 16 मिल गया है, ITR क्या मुझे ही फाइल करना है या विभाग को...?
---- आयकर भुगतान एवम ITR फाइल करना कार्मिक का उत्तरदायित्व है, नियोक्ता का कार्य मात्र फॉर्म 16 उपलब्ध करा देना है।

*प्रश्न 12* मैंने तो आयकर आगणन प्रपत्र में सब डिटेल दी थी विभाग ने टैक्स न काटा मैं क्या करूँ..?
---- कुल वार्षिक आय पर यदि tax देनदारी बनती है तो आपको tax पे करना होगा।
विभाग ने यदि टैक्स कटौती न करने की चूक/गलती की है तो इसका मतलब ये नही कि आपको tax pay नही करना है ,आप तत्काल tax पे करके ITR फाइल करे अन्यथा आयकर विभाग से नोटिस आपके नाम आएगी विभाग के नाम नही।

उम्मीद करता हूँ आप के सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे।
      यदि अब भी कुछ प्रश्न बाकी है तो तत्काल एक आकस्मिक अवकाश लेकर किसी अच्छे आयकर वकील/CA से संपर्क करे।

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