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Wednesday 18 April 2018

सरकारी हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों के शिक्षकों की तबादला नीति जारी, राजकीय शिक्षकों के तबादलों के आवेदन 30 अप्रैल तक

सरकारी हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों के शिक्षकों की तबादला नीति जारी, राजकीय शिक्षकों के तबादलों के आवेदन 30 अप्रैल तक
•एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : राजकीय हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों के शिक्षकों के तबादलों की नीति प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है। ऑनलाइन तबादलों के लिए आवेदन 30 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। शिक्षकों की संख्या के 20 प्रतिशत शिक्षकों के ही तबादले होंगे। सरकार ने तबादलों के लिए जिलों को दूरी के आधार पर तीन जोन में बांटा है। तय मानकों और अंकों के आधार पर मेरिट से तबादले किए जाएंगे।
 जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर या म्युनिसिपल सीमा के भीतर तबादलों को पहले जोन में रखा गया है। दूसरे जोन में तहसील मुख्यालय से दो किलोमीटर की दूरी तय की गई है। तीसरे जोन में तहसील से दो किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले इलाके रखे गए हैं। आवेदन पत्रों में तय मानक के अनुसार अंक दिए जाएंगे। एक से ज्यादा आवेदक के अंक बराबर होने पर ज्यादा आयु वाले को वरीयता मिलेगी। आयु भी बराबर होने पर वरिष्ठता को आधार बनाया जाएगा। इंटर कॉलेजों के प्रवक्ता के लिए चार स्तर पर अंक का प्रावधान किया गया है। पति या पत्नी में से कोई सेना में है और सीमा पर कार्यरत हे तो उसके 100 नंबर मिलेंगे। इसी तरह कैंसर, एड्स, किडनी, लिवर की गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने, 30 जून को 58 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को 100 और पति-पत्नी दोनों के शासकीय सेवा में होने पर संबंधित जनपद में तबादले के लिए भी 100 अंक मिलेंगे। वहीं हाईस्कूल के सहायक अध्यापकों को आठ श्रेणियों में बांटा गया है। सभी आठ श्रेणियों में रखा गया है। इसमें 40 से 60 प्रतिशत विकलांगता वालों को 10 और 60 से 80 प्रतिशत विकलांगता वालों को 20 अंक दिए जाएंगे। गंभीर बीमारी पर 10, राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 10, विधवा/तलाकशुदा महिला को 10, विधुर पुरुष जिसके बच्चे हों उनको 10, महिला शिक्षिका को 10, पिछली बोर्ड परीक्षा में 100 फीसदी रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को 10 व 10 साल की नौकरी पूरी कर चुके शिक्षकों को एक अंक और अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे।

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