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Saturday 9 June 2018

कोर्ट के फैसले से शिक्षकों में हड़कंप,  कोर्ट ने प्रशिक्षण के दौरान टेट को अवैध घोषित किया


कोर्ट के फैसले से शिक्षकों में हड़कंप,  कोर्ट ने प्रशिक्षण के दौरान टेट को अवैध घोषित किया  । ऐसे शिक्षकों की सेवा समाप्ति के लिए BSA को निर्देशित किया। इस आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के 728325 भर्ती, 29334 भर्ती 12000भर्ती ,15000 भर्ती 16000 भर्ती आदि शिक्षकों पर प्रभाव पड़ने तय है।माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कम्प मच गया है। यदि इस आदेश का पालन गंभीरता से किया गया तो हजारों शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। हालांकि अभी तक विभाग के पास कोई कागजी आदेश नहीं पहुंचा है।
हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद नियुक्ति पाने वाले गैर टीईटी पास शिक्षकों को सेवा से हटाने का आदेश दिया है। जिसमें कुछ तकनीकी समस्या भी सामने आ गई है। हाईकोर्ट ने बीएड और बीटीसी प्रशिक्षण के दौरान टीईटी पास करने वाले शिक्षकों का प्रमाण पत्र अवैध माना है। ऐसे शिक्षकों की संख्या हजारों में है। जिन्होंने बीएड और बीटीसी के प्रथम, द्वितीय या तृतीय सेमेस्टर में अध्ययरत रहते हुए टीईटी परीक्षा पास की है। ऐसे शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी होने के बाद सोशल मीडिया में आते ही हड़कम्प मचा हुआ है। जो शिक्षकों को लग रहा है उनकी नौकरी खतरे में आ रही है तो वह इस आदेश को पाने के लिए शिक्षा विभाग पहुंच रहे है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि टीईटी पास करते समय अभ्यर्थी के पास बीएड और बीटीसी की डिग्री होनी चाहिए। टीईटी का परीक्षा परिणाम आने के बाद बीएड या बीटीसी अंतिम सेमेस्टर का परिणाम जारी हुआ है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का टीईटी प्रमाण पत्र अवैध माना जाए। 

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