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Tuesday 16 July 2019

Big Breaking:- Appearing मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने हाइकोर्ट का आदेश रद्द किया

*सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली*

#टेट अपीयरिंग/परसुइंग मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द । किसी भी सेमेस्टर में टेट पास अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट को मान्य किया । जस्टिस दीपक मिश्र ने कहा कि अपोइंटमेंट के समय यदि आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है तो आप अपॉइंटमेंट के लिए सही है।
*सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली 16-07-2019*

#टेट अपीयरिंग/परसुइंग मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द । किसी भी सेमेस्टर में टेट पास अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट को मान्य किया ।

● कार्यरत शिक्षकों की बड़ी जीत।

● सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्णय को खारिज किया जिसमे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ प्रशिक्षण (BTC) के बाद वाले TET को ही वैध घोषित किया था।

● सभी कार्यरत शिक्षकों की नौकरी से संकट पूर्णतया हट चुका है।
टेट अपीयरिंग केस में BTC  & B.Ed वालों की जीत .
प्रोफेशनल कोर्स वालों को भी Valid माना.

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विरोधियों को डांट लगाते हुए कहा-

"अभ्यर्थी टेट पास हैं ,  पहले पास हो गए हैं तो इससे सिद्ध होता है अभ्यर्थियों में योग्यता अधिक है जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा."
माननीय जज साहब ने कहा प्रोफेशनल कोर्स करने वाले अभ्यर्थी अधिक योग्य होते हैं क्योंकि उनमें क्रिएटिविटी पैदा होती है.

साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट लेकर आओ जो बिना टेट पास करके लग गए हैं उनको हम बाहर कर देंगे तो सरकार के वकील ने कहा माई लॉर्ड हम टेट उत्तीर्ण तथा बीटीसी B.Ed डिग्री धारी अभ्यर्थियों की ही भर्ती कर रहे हैं.

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट अपीयरिंग केस में सभी को Valid बताया चाहे उन्होंने किसी भी सेमेस्टर में यूपीटेट या सीटेट पास किया हो.

माननीय जज साहब ने बीटीसी अपीयरिंग में पास हुए टेट  अभ्यर्थियों तथा BTC डिग्री लेने के बाद पास हुए टेट अभ्यर्थियों की तुलना वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच से की और कहा दोनों विजयी हैं लेकिन टेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मैं ज्यादा योग्य मानता हूं कि उन्होंने पूरी बीटीसी की डिग्री लिए बगैर ही सेमेस्टर में टेट पास कर लिया.

माननीय जज साहब ने कहा कि सरकार को टेट के पेपर की गुणवत्ता बढ़ाए जाने की जरूरत है जिससे कि कोई भी अभ्यर्थी डिग्री से पहले टेट परीक्षा उत्तीर्ण ना कर पाए. साथ ही कहा हम टेट पास अभ्यर्थियों को अवैध नहीं कर सकते क्योंकि वह पास करके आए हैं.

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा आप आईसीसी की तरह निश्चित रूल्स बनाइए भर्ती प्रक्रिया में.
जज साहब ने कहा यदि ICC ने बाउंड्री काउंट वाला रूल पहले से ना बनाया होता तो इंग्लैंड तथा न्यूजीलैंड दोनों को संयुक्त विजेता घोषित करना पड़ता.
यदि आप अपीयरिंग में सबको मौका दे रहे हैं तो जिसने एडमिशन ले लिया है चाहे उसको एक दिन हुआ है उसका भी टेट उत्तीर्ण माना जाएगा.

जज साहब ने यह लाइनें बोलने के बाद मेज पर  हथोड़ा मारकर केस डिस्पोज्ड बोलकर NEXT का उच्चारण किया.
माननीय जज साहब के नेक्स्ट वर्ड से यहां तात्पर्य आज की डेट में लगे किसी अन्य केस की सुनवाई का है जिसका शिक्षा विभाग से कोई लेना देना नहीं है

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