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Saturday 28 December 2019

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के अवकाश लेने हेतु मानव सम्पदा ने जारी किया नया app, डाउनलोड करें

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के अवकाश लेने हेतु  मानव सम्पदा ने जारी किया नया app, डाउनलोड करें

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के अवकाश लेने हेतु  मानव सम्पदा ने नया app जारी कर दिया है। इस एप्प के माध्यम से ही अब सभी प्रकार के अवकाश ऑनलाइन लेने होंगे। ये app निश्चित रूप से भ्रष्टाचार एवं बाबू राज मिटा कर कर्मचारियों को राहत देगा।
App  और manual डाउनलोड करें - Click Here


आकस्मिक अवकाश लेने का तरीका




1- सहायक अध्यापक/शिक्षामित्र/अनुदेशक/अनुचर ऑनलाइन आकस्मिक अवकाश प्रधानाध्यापक/इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पोर्टल पर भेजेंगे। 04 से अधिक आकस्मिक अवकाश लेने की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा।

2- प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक या एकल विद्यालय के सहायक अध्यापक के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति खण्ड शिक्षा अधिकारी करेंगे।

आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति/अस्वीकृति सक्षम स्तर द्वारा एक दिवस के अन्दर की जाएगी।

चिकित्सा अवकाश

    शिक्षक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड करने का विकल्प भी प्रणाली में उपलब्ध रहेगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदन करते समय अथवा बाद में भी प्रणाली में अपलोड किया जा सकेगा आवेदन करते ही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखाएं देने लगेगा। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड होने के दो दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण अथवा आपत्ति कर सकेंगे। समस्त आपत्तियां एक बार में ही लगाई जाएंगी। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करते ही आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा। जहां से उसका अनुमोदन/आपत्ति अधिकतम दो दिवस के भीतर किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन स्वत: स्वीकृत हो जाएगा। आपत्ति लगाए जाने के उपरांत आपत्ति का निराकरण किए जाने हेतु दो दिवस में सम्बन्धित शिक्षक द्वारा एक टिप्पणी प्रणाली में दर्ज की जाएगी अथवा दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। निर्धारित अवधि में टिप्पणी दर्ज नहीं करने अथवा दस्तावेज अपलोड नहीं करने पर शिक्षक का आवेदन पत्र जिला बेसिक अधिकारी के स्तर से निरस्त किया जा सकेगा।

यदि चिकित्सा अवकाश 42 दिनों से कम का है तो उसे स्वीकृत करने का अधिकार खंड शिक्षा अधिकारी को होगा। यदि चिकित्सा अवकाश 42 दिन से अधिक का है तो इसका निर्णय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। आवेदक शिक्षक आवेदन करने की तिथि से अवकाश पर रह सकेंगे।

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