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Wednesday 29 January 2020

एडिड स्कूलों के लिए भी लागू होगा online ट्रांसफर सिस्टम,1 मार्च से 15 मार्च के बीच लिए जाएंगे आवेदन







एडिड स्कूलों के लिए भी लागू होगा online ट्रांसफर सिस्टम,1 मार्च से 15 मार्च के बीच लिए जाएंगे आवेदन


उत्तर प्रदेश के एडेड स्कूलों में भी शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के तबादले अब ऑनलाइन होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पहली बार स्थानांतरण  की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन करने का फैसला किया है। अब शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को तबादले की एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।शिक्षक 1 मार्च से 15 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। लगभग 50 हजार से अधिक शिक्षकों को इससे लाभ होगा।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने तबादला नीति जारी कर दी है। शिक्षकों को पांच वरीयता भरनी होंगी। तय गुणांक की मेरिट के आधार पर तबादले किए जाएंगे। एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर अधिक आयु वाले को वरीयता मिलेगी। दोनों की आयु समान है तो अधिक सेवा अवधि को वरीयता दी जाएगी। अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) स्थानांतरण अधिकारी होंगी।

रिजल्ट अच्छा तो अधिक मौके

तबादला नीति में शिक्षण की गुणवत्ता से लेकर सामाजिक समीकरणों तक को वरीयता दी गई है। जिन शिक्षकों के विषय का रिजल्ट अच्छा होगा, उन्हें अधिक नंबर मिलेंगे। पहली बार म्युचुअल ट्रांसफर को भी वरीयता दी गई है। तलाकशुदा, विधवा/विधुर को भी अलग से अंक मिलेंगे। ऑफलाइन तबादलों के व्यवस्था में अगर किसी विषय का पद अधियाचित हो जाता था तो उसमें तबादला नहीं होता था। ऑनलाइन पॉलिसी में इसमें राहत दी गई है। अब केवल जिन विषयों के भर्ती के विज्ञापन हुए हैं, उनमें ही यह रोक रहेगी। आकांक्षी जिलों सोनभद्र, चंदौली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर और चित्रकूट में सामान्यत: तबादले नहीं किए जाएंगे। विशेष परिस्थितियों में ऑफलाइन तबादले का अधिकार भी शासन ने अपने पास सुरक्षित रखा है। जिस स्कूल से तबादला होना है, वहां संबंधित विषय का अतिरिक्त अध्यापक होना जरूरी होगा।

मेरिट के मानक और गुणांक

पति/पत्नी की सेना,अर्द्धसैनिक बल या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनाती : 100

कैंसर, एड्स, किडनी या लिवर जैसे गंभीर रोग से ग्रसित : 100

जिनकी उम्र 58 वर्ष हो चुकी हो : 100

पति/पत्नी सरकारी सेवा में या एडेड इंटर कॉलेजों में अलग-अलग जिलों में हों : 100

स्वयं दिव्यांग हों (40-60/60-80/80% से अधिक) : 10/15/20

पति/पत्नी/बच्चे के दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर : 10

राष्ट्रीय/राज्य शिक्षक पुरस्कार : 10

विधवा/तलाकशुदा होने पर : 10

विधुर जिनका पुनर्विवाह न हुआ हो, अव्यस्क बच्चों की जिम्मेदारी हो : 10

महिला शिक्षिका/प्रधानाचार्य : 10

10 साल की सेवा के बाद प्रत्येक वर्ष की सेवा पर : 01 (अधिकतम 20)

पढ़ाए गए विषय में 60-80/80% से अधिक रिजल्ट होने पर : 05/10



खास बातें

- ◆8 आकांक्षी जिलों में तबादले नहीं होंगे

-◆ 5 जिले वरीयता क्रम में भर सकेंगे

-◆ म्युचुअल ट्रांसफर को वरीयता

- ◆विशेष परिस्थितियों में ऑफलाइन तबादले का अधिकार शासन को

इन्हें वरीयता मिलेगी

- ★शिक्षक/प्रधानाचार्य जिनके पति/पत्नी सेना, अर्द्धसैनिक बल, या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हों

- ★कैंसर, एड्स, किडनी या लिवर जैसे गंभीर रोग से ग्रसित हों

- ★जिनकी उम्र 58 वर्ष हो चुकी हो

- ★पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो या एडेड इंटर कॉलेजों में अलग-अलग जिलों में तैनात हों



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