हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ मैं प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की मामले की अदालत में 3 मार्च तक सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित कर लिया था ।न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ अब 6 मई को अपने निर्णय सुनाने वाली है।ज्ञात हो कि शिक्षक भर्ती में आरंभ में न्यूनतम अहर्ता सामान्य वर्ग के लिए 45 आरक्षित वर्ग के लिए 40 तय की गई थी किंतु पिछले साल भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद राज्य सरकार ने इसे बदल कर क्रमशः 65 और 60 कर दिया था ।जिसके चलते भर्ती विवादों में फंसी और पिछले साल से हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। उम्मीद है कि आज 69000 भर्ती में सभी को राहत मिलेगी।
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