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Monday 25 February 2019

पहले से कार्यरत अध्यापकों पर नहीं लागू होगा टीईटी अनिवार्यता कानून- हाईकोर्ट

पहले से कार्यरत अध्यापकों पर नहीं लागू होगा टीईटी अनिवार्यता कानून- हाईकोर्ट



 

 

 

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Allahabad High Court


हाईकोर्ट ने कहा है कि जूनियर ,सीनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापको की नियुक्ति में टीईटी की अनिवार्यता कानून पहले से कार्यरत अध्यापको पर लागू नही होगा। 2010 से पहले से कार्यरत अध्यापक के प्रधानाचार्य नियुक्ति मामले में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले अध्यापक की नियुक्ति अवैध नही मानी जा सकती।


साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि,  टीईटी अनिवार्यता इस कानून के लागू होने से पहले के अध्यापको पर लागू नही होगी। ऐसे में बिना टीईटी पास किये अध्यापन अनुभव के आधार पर प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति की जा सकती है।

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