भर्ती 66000 सहायक शिक्षक बने रहेंगे
राहत
प्रदेश में 2011 का सहायक शिक्षक भर्ती मामला
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के 66000 सहायक शिक्षकों के लिए सुप्रीमकोर्ट से खुशखबरी के संकेत आये हैं। कोर्ट ने गुरुवार को सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि भर्ती हो चुके करीब 66000 सहायक शिक्षको को नहीं छेड़ा जाएगा। कोर्ट भविष्य में भर्ती के मानक तय करने पर अपना फैसला सुनाएगा। दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों का मामला सुप्रीमकोर्ट ने मुख्य मामले से अलग कर दिया है और शिक्षा मित्रों के मामले पर कोर्ट 2 मई को सुनवाई करेगा। 1ये मामला उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में 2011 की सहायक शिक्षक भर्ती योजना का है जिसमें 72825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। भर्तियां हुईं लेकिन 20 नवंबर 2013 को हाईकोर्ट ने शिक्षक योग्यता मानदंडों से जुड़ा राज्य सरकार का 15वां संशोधन रद करते हुए भर्तियां निरस्त कर दी थीं। ये मामला भर्ती मानकों से जुड़ा है। यह होना है कि सहायक शिक्षकों की भर्ती का मानदंड सिर्फ टीईटी होगा या फिर एकेडेमिक मेरिट मानक होगी। इस मामले मे उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है। 1गुरुवार को न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल व न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए साफ किया कि कोर्ट अभी तक भर्ती हो चुके 66000 शिक्षकों को नहीं छेड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो अपने अंतरिम आदेश में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। इससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील दिनेश द्विवेदी और राकेश मिश्र ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि टीईटी को शिक्षक योग्यता का एकमात्र मानक नहीं माना जा सकता इसे भर्ती में 10 या 20 फीसद महत्व दिया जा सकता है लेकिन ये एकमात्र आधार नहीं हो सकता। सरकार द्वारा एकेडमकि मेरिट को आधार मानना ठीक है।’>>सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि भर्ती हो चुके सहायक शिक्षकों को नहीं छेड़ा जाएगा1’>>भविष्य में भर्ती के मानक तय करने पर सुप्रीमकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला