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Saturday 22 September 2018

मा0उच्च न्यायालय ने पद्दोन्नति में टेट की अनिवार्यता सम्बन्धी सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई के दिये आदेश

मा0उच्च न्यायालय ने पद्दोन्नति में टेट की अनिवार्यता सम्बन्धी सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई के दिये आदेश

शिक्षक साथियों,आपको अवगत कराना है कि दीपक शर्मा व अन्य द्वारा मा0उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-11287/2018 दाखिल की जिसमें मा0न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा द्वारा 15/5/18 को आदेश पारित किया कि बिना टेट के पदोन्नतियां नहीं होंगी जिसके क्रम में सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद ने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0 को 17/5/18 को आदेश जारी कर 28/3/18 के आदेश के क्रम में की जाने वाली पदोन्नति की कार्यवाही पर अग्रेतर आदेशों तक रोक लगा दी।जिसके विरुद्ध बिना टेट पास किये पदोन्नति किये जाने हेतु सूवेदार यादव व अन्य ने मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-16523/2018 दाखिल की जिस पर मा0 न्यायाधीश सूर्य प्रकाश केशरवानी ने 15/5/18 के न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए बिना टेट पास किये पदोन्नति करने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
नोट-इस याचिका के आदेश को ही सोशल मीडिया पर *बिना टेट पास किये होगा प्रमोशन* लिखकर प्रचारित किया गया,जबकि ऐसा कुछ भी नही था।
उक्त खारिज याचिका के विरुद्ध सूवेदार यादव व अन्य ने डबल बेंच में स्पेशल अपील संख्या-737/2018 दाखिल की,जिसमें मा0न्यायाधीश द्वय सुधीर अग्रवाल व ओम प्रकाश ने अपील को 4/9/18 को खारिज करते हुए न्यायालय के आदेश 1/8/18 को सही ठहराते हुए पदोन्नन्ति में टेट अनिवार्य के आदेश को जारी रखा।
उक्त के पश्चात *भीषम पाल सिंह व 4 अन्य ने दीपक शर्मा व अन्य में जारी आदेश के विरुद्ध डबल बेंच में अपने वकील के0शाही के माध्यम से स्पेशल अपील संख्या-645/2018 तथ्यों के साथ दाखिल की जिसे मा0 उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए मा0 न्यायाधीश द्वय अम्बेश्वर  प्रताप शाही व बच्चू लाल ने 18/9/18 को आदेश पारित किया कि दीपक शर्मा व अन्य में न्यायालय द्वारा पारित आदेश 15/5/18 टेट अनिवार्य को निरस्त किया जाता है,क्योंकि 23/8/2010 के नोटिफिकेशन से पहले निर्धारित न्यूनतम योग्यता  के आधार पर ही प्रमोशन होगा उसके लिए टेट पास की जरूरत(अनिवार्यता) नही है।सूवेदार यादव व अन्य की सिंगल व डबल बेंच में दायर याचिकों पर जो सुनवाई हुईं वह सही नहीं हुईं।*
      इसलिए मा0न्यायालय ने सिंगल बेंच में पुनः सुनवाई करने हेतु दीपक शर्मा व अन्य की याचिका को Restored कर दिया है।जिसमें याची भीषम पाल सिंह व अन्य को शामिल होने की परमीशन प्रदान कर दी है।अब पुनः नए सिरे से केस पर सुनवाई होगी|
राहुलकुमार अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय अनुसूचितजाति जनजाति बेसिक शिक्षक महासंघ 

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