उत्तराखंड: शिक्षा मित्रों को HC से झटका, बिना TET पास नियुक्तियां होंगी रद्द,
NCTE को नहीं है अधिकार टेट से छूट देने का, और NCTE के टेट छूट देने के पत्र को बताया गया गलत
Uttarakhand › Nainital › High Court Cancelled Without Tet Pass Shiksha Mitra Appointment.
टीम डिजिटल/अमर उजाला, देहरादून
Updated Tue, 27 Sep 2016 06:16 PM IST
ऊधमसिंह नगर निवासी ललित व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने शिक्षा मित्रों को बिना अध्यापक पात्रता परीक्षा के नियुक्ति दी है, जो शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 (2) का उल्लंघन है
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मंगलवार को भी मामले की सुनवाई हुई
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मंगलवार को भी मामले की सुनवाई हुई
याचिका में कहा गया कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 के अनुसार अध्यापक की नियुक्ति में यदि कोई छूट प्रदान की जाती है तो वह केवल भारत सरकार गजट अधिसूचना के जरिए कर सकती है
अध्यापक पात्रता परीक्षा की छूट एनसीटीई के 17 फरवरी 2014 के पत्र के अनुसार दी गई है, जो गलत है। एनसीटीई को केवल शैक्षिक अर्हता लागू करने का अधिकार है।
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